सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास और 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।ढेबरुआ थाने में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पचपेड़वा निवासी रामविलास और रामबहादुर को मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया। दोनों को तीन-तीन साल के कारावास के साथ 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।