फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: मारपीट के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 29 Sep 2026 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास और 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।ढेबरुआ थाने में दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पचपेड़वा निवासी रामविलास और रामबहादुर को मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया। दोनों को तीन-तीन साल के कारावास के साथ 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें