सिद्धार्थनगर। सीजेएम अनुभव कटियार ने मामले की सुनवाई करते हुए आयुध अधिनियम से संबंधित एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। डुमरियागंज थाना में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर अनवर उर्फ पापा निवासी मैथोलिया थाना डुमरियागंज को सजा सुनाई है। सजा कराए जाने में जिला माॅनिटरिंग सेल, एसपीओ, आरक्षी राजू यादव न्यायालय पैरोकार थाना डुमरियागंज का योगदान रहा।