सिद्धार्थनगर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष अवधि का कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खेसरहा थाना में दर्ज दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने गवाहों के बयान और साक्ष्याें का अवलोकन करते हुए दोषी पाए जाने पर अहम्मदुल्लाह निवासी कुमौना थाना खेसरहा को 20 वर्ष अवधि का कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का योगदान रहा।