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Siddharthnagar News: मारपीट के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Wed, 16 Sep 2026 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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जेएम बांसी की अदालत ने सुनाया फैसला, आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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बांसी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी की अदालत ने बुधवार को आरोपी बैजनाथ पांडेय निवासी कड़जहां, थाना खेसरहा को न्यायालय उठने तक की सजा और कुल एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार मामला थाना खेसरहा में वर्ष 2012 में दर्ज एनसीआर से संबंधित है। इसमें आरोपी के खिलाफ धमकी व अपशब्द कहने की धारा के तहत कार्रवाई की गई थी। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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