सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद नाबालिग से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार 2023 में रामगुलाम लोधी निवासी केवटलिया टोला तीनडिहवा, थाना उसका बाजार के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। बृहस्पतिवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।