सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट बीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर नागेंद्र यादव को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 46 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। खेसरहा थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व हुई वारदात में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांचकर चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी खेसरहा थाना क्षेत्र के गुल्हरिया गांव निवासी नागेंद्र यादव को सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट में पैरवी करने में जिला मानिटरिंग सेल, खेसरहा पुलिस का योगदान रहा।