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Siddharthnagar News: छेड़खानी के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास, 20 हजार जुर्माना

Tue, 15 Sep 2026 11:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले के दोषी को पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बांसी कोतवाली में दर्ज छेड़खानी और एससी/एसटी एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए रितेश उर्फ तेजू उर्फ अभिषेक निवासी कुशलपुर थाना बांसी को सजा सुनाई।
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