फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को सजा

Wed, 14 Oct 2026 11:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। जिले की दो अदालतों ने छेड़खानी और गैर इरादतन हत्या के मामलों में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एएसजे एवं विशेष पॉक्सो न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की अदालत ने त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पूर्व नाबालिग से छेड़खानी के मामले में मझौवा निवासी संदीप और राहुल को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में 16 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में तेनुहवा निवासी दुर्गेश कुमारऔर प्रेम कुमार को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 11,500-11,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें