सिद्धार्थनगर। जिले की दो अदालतों ने छेड़खानी और गैर इरादतन हत्या के मामलों में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एएसजे एवं विशेष पॉक्सो न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की अदालत ने त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पूर्व नाबालिग से छेड़खानी के मामले में मझौवा निवासी संदीप और राहुल को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में 16 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में तेनुहवा निवासी दुर्गेश कुमारऔर प्रेम कुमार को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 11,500-11,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।