इटवा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2019 का है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आफताब आलम निवासी इटवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने अभियुक्त को धारा 21(बी) स्वापक औषधि और एनडीपीएस के तहत दोषी मानते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।