फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: पत्नी व पुत्री के हत्यारे को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
पत्नी व पुत्री के हत्यारे को आजीवन कारावास
विज्ञापन

बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी ने बुधवार को पत्नी व पुत्री के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। घटना पांच वर्ष पूर्व त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बौनाजोत की है।
ग्राम बौनाजोत निवासी मंगलगिरी ने 17 फरवरी 2018 की रात पत्नी मीना व दो पुत्रियों जानकी (8), रूमा (4) को बोगदा (गड़ासा) से हमलाकर घायल कर दिया था। घटना के समय मंगलगिरी की बहन रूबी उसके एक वर्ष के पुत्र को लेकर खिड़की के रास्ते भागकर पड़ोसी श्रवण गिरी के घर में छिप गई और उन्हें घटना की जानकारी दी। श्रवण गिरी ने फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस के साथ जाकर मंगलगिरी के घर में देखा तो तीनों मरणासन्न अवस्था में खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस ने चौकीदार तेजागिरी, नंदूगिरी के सहयोग से तीनों को पुलिस की गाड़ी से भनवापुर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने जानकी को मृत घोषित कर दिया। मीना व रूमा को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया था। वहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया, जहां पहुंचते ही चिकित्सक ने मीना को भी मृत घोषित कर दिया। घायल रूमा का 10 दिन मेडिकल कालेज गोरखपुर में इलाज चला, जो ठीक होकर अपने भाई के साथ नानी फूलमती के घर रह रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की तहरीर पड़ोसी श्रवण गिरी ने थाना त्रिलोकपुर में दी थी। पुलिस ने केस दर्जकर विवेचना के बाद अभियुक्त मंगलगिरी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त मंगलगिरी को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने की।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें