बांसी। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार भारती न्यायालय जेएम बांसी ने गोवध एवं पशु क्रूरता करने के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और तीन हजार पचास रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पथरा थाना क्षेत्र के गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार भारती न्यायालय जेएम बांसी ने मुकदमा में जहीर निवासी मकान नंबर 1083 मौला खालापार थाना व जिला मुजफ्फरनगर को जेल में बिताई गई अवधि व तीन हजार पचास रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक संदीप सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी युधिष्ठिर यादव थाना पथरा बाजार का योगदान रहा। संवादह