संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन पर बुधवार को आरटीओ कार्यालय में संगोष्ठी की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों व दुर्घटना होने पर मिलने वाली राशियों के बारे में बताया गया। आरटीओ सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देश पर दो अक्तूबर से 16 अक्तूबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया। जिसका समापन समारोह बुधवार को सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में किया गया।
उन्होंने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीडितों के लिए मुआवजा योजना, 1989 (यथा संशोधित-2022) के संबंध में जागरूक करते हुए अवगत कराया गया कि हिट एंड रन (अज्ञात वाहन से दुर्घटना) मोटर दुर्घटनाओं के पीडितों के लिए मृत्यु के मामले में दो लाख रुपया (मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को) तथा गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50,000 रुपया शासन द्वारा मुआवजा देने का प्राविधान है। आवेदन की प्रक्रिया सरल एवं समयबद्ध है।
बृजेश कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटना में घायल/मृत्य व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की अपील की। अमरेश यादव हेलमेट व सीटबेल्ट पहनकर ही वाहन संचालन करने की सलाह दी। सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल 112 पर नंबर पुलिस को एवं 108 नंबर पर एम्बुलेंस को सूचित करने का आग्रह किया गया। पखवाड़ा के अन्तर्गत वाहन चालकों के नेत्र/स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया।