सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची एक अगस्त, 2023 से प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत 10 से 15 प्रतिशत स्टांप शुल्क की बढ़ी हुई दर पर एक अगस्त, 2023 रजिस्ट्री-बैनामा होगा। सहायक महानिरीक्षक निबंधक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिन लोगों को किसी भूमि का जल्द रजिस्ट्री बैनामा कराना हो वह उक्त तिथि से पूर्व रजिस्ट्री करा लें। इससे उनका अधिक स्टांप शुल्क बचेगा।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के नियम 4 (1) व तृतीय संशोधन नियमावली 2015 के अधीन वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कर एक अगस्त, 2023 से प्रभावी होना है। इसके तहत सड़क पर स्थित भूखंडों का मूल्य संबंधित सड़क की चौड़ाई के आधार पर बाजारी दरें व्यावहारिक बनायी जाएंगी एवं चौड़ाई के आधार पर अलग-अलग मूल्य के समतुल्य निर्धारित की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, लिंक मार्ग, खड़ंजा मार्ग के किनारे स्थित कृषि भूमि की दर निर्धारित करने में नगरीय, अर्द्धनगरीय विकासशील क्षेत्रों के आधार पर दरों को व्यावहारिक बनाया जाएगा। ग्रामों की दरों का यथासंभव परस्पर समान रखा जाए अर्थात एक तहसील से दूसरी तहसील से मिली हुई सीमा में दरों का निर्धारण करने में असमानता न हो, उन्हें व्यावहारिक बनाया जाएगा। नगर पालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्रों में इनकी सीमा से सटे हुए अर्द्धनगरीय एवं विकसित राजस्व ग्रामों का मूल्य निर्धारण व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार करते हुए उन्हें प्रचलित बाजारी मूल्य के समतुल्य बनाया जाएगा।