सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शोहरतगढ़ थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार न्यायालय एएसजे पाॅक्सो, एसपीएल ने प्रदुम्न यादव निवासी बसहिया थाना कठेला समय माता को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई। संवाद