सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पूर्व किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़ित की तहरीर पर डुमरियागंज थाने में वर्ष 2023 में दर्ज हुए नाबालिग से दुष्कर्म, मारपीट व धमकी के मामले में पुलिस ने जांचकर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भटगवा निवासी अभियुक्त बबलू गौड़ को सजा सुनाई है। संवादस