सिद्धार्थनगर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए धारा-144 लागू है। गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित 48 घंटों की अवधि 23 मई 2024 शाम छह बजे से सभाएं रैली व सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर रोक है। पांच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं है। घर-घर प्रचार के सिलसिले में 48 घंटों के दौरान घर-घर जाने पर रोक नहीं रहेगी। सीएपीएफ की ओर से एरिया डामिनेशन का कार्य मतदान दिवस से दो दिन पहले तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवधि में मदिरा, भांग आदि की दुकानें बंद रखी जाएंगी। संवाद