नियमानुसार करें धान की खरीद : डीएम
सिद्धार्थनगर। किसानों को उनकी उपज धान की बिक्री करने में किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। उनसे नियमानुसार धान की खरीद की जाए। ये बातें डीएम संजीव रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित धान खरीद प्रशिक्षण कार्यशाला में कहीं।
जिलाधिकारी ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजय प्रताप सिंह से कहा कि शासन ने वर्ष 2022-23 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इसमें सामान्य धान का 2040 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड-ए धान का मूल्य 2060 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष उतराई, छनाई व सफाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल ही लिए जाएंगे। धान खरीद की अवधि एक नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक निर्धारित है। सभी क्रय केंद्रों पर टोकन रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, बोरा रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि उपलब्ध होना चाहिए।
क्रय केंद्रों पर समय से खरीदारी की जाए तथा उसका समय से भुगतान भी कराया जाए। क्रय केंद्रों पर किसानों की संख्या अधिक होने पर टोकन उपलब्ध कराया जाए। बैठक में उपजिलाधिकारी प्रियंका वर्मा, जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह, लीड बैंक अधिकारी आरके सिन्हा मौजूद रहे।
क्रय केंद्रों पर लेनी होगी सेल्फी
डीएम ने कहा कि सभी क्रय केंद्र प्रभारी सेल्फी लेंगे, जिसमें ट्रक का नंबर भी आए। गठित टीम मिलों का साप्ताहिक निरीक्षण करेगी। क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने तथा पेयजल की व्यवस्था रहे। धान क्रय से संबंधित सभी उपकरण क्रय केंद्रों पर उपलब्ध रहे। उन्होंने किसानों से अपील की कि धान विक्रय से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो जनपद के किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइवर कैफे के माध्यम से कराया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन के धान क्रय एजेंसियों पर विक्रय नहीं किया जा सकेगा।