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Siddharthnagar News: मिलावटी दूध बेचने वाले को एक साल कारावास की सजा

Thu, 17 Oct 2024 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। सीजेएम श्रद्धा भारतीया ने मिलावटी दूध बेचने के आरोपी को एक साल कारावास की सजा सुनाते हुए तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला 29 अगस्त वर्ष 1988 का है, जब खाद्य निरीक्षक ने देवकली गंज निवासी विशंभर को तेतरी बाजार में दूध बेचते समय रोका और नमूना लेकर जांच के लिए लखनऊ भेजा। जांच रिपोर्ट में दूध को मिलावटी घोषित किया गया। इसके बाद खाद्य अपदूषण अधिनियम के तहत परिवाद दाखिल हुआ। गवाहों की गवाही, जिरह, जांच रिपोर्ट, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने विशंभर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाया। संवाद
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