सिद्धार्थनगर। नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय ने कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना चिल्हिया का 2020 से संबंधित है। न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने अभियुक्त अनिल खरविंद निवासी सरवतडीह थाना चिल्हिया को दोषी करार दिया। पांच वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद