सिद्धार्थनगर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। त्रिलोकपुर थाना में दर्ज यौन उत्पीड़न और पाॅक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने गवाहों और साक्ष्य का परीक्षण के बाद कृष्णा उर्फ बलराम निवासी कटरिया बाबू थाना त्रिलोकपुर आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला माॅनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी रामभरत प्रसाद थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा। संवाद