सिद्धार्थनगर। पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर में तीन वर्ष पूर्व आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट लुधियाना कोर्ट ने आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा का सुनाई है। वहीं, जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र स्थित उसके गांव पर उसके पिता इस मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए बेटे को निर्दोष बताया और फंसा देने की बात कहते हुए चुप्पी साध ली। खेसरहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति पूरे परिवार से लगभग 30 वर्ष से पंचाब के लुधियाना शहर में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। वहां पर वह भंगार का कार्य करते हैं। वर्ष 2020 में गृहस्वामी के बड़े बेटे ने पड़ोस में रहने वाली एक आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था। संवाद