फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 14 Jul 2026 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मोहाना थाना में दर्ज मामले की सुनवाई में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर इश्तियाक निवासी रोहूडिला टोला फरदहनी थाना मोहाना दोषी पाया गया। इस पर आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें