सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मोहाना थाना में दर्ज मामले की सुनवाई में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर इश्तियाक निवासी रोहूडिला टोला फरदहनी थाना मोहाना दोषी पाया गया। इस पर आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।