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Siddharthnagar News: घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को कारावास

Fri, 02 Feb 2024 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र की घटना, मात्र ढाई माह में सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। विशेष अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट प्रमोद कुमार सिंह ने नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी के अभियुक्त को तीन वर्ष तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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घटना शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र की है जो दो अगस्त 2023 को घटी थी। पीड़िता की मां ने तीन अगस्त को पुलिस को तहरीर दिया कि उसके पति कचौड़ी का ठेला लगाते हैं। वह दो अगस्त 2023 को अपनी बड़ी पुत्री को उसके ससुराल बस्ती पहुंचाने गयी थी। उसके पति हर दिन की तरह अपनी दुकान लगाने चले गये थे। उसकी 13 वर्षीय छोटी पुत्री घर पर अकेली थी। जग्गू उर्फ ताज मोहम्मद शाम को आठ बजे, जब घर पर कोई नहीं था, उसके घर में घुस गया और उसकी पुत्री का साथ मुंह दबाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसकी पुत्री बीच-बचाव के लिए जग्गू उर्फ ताज हुसैन को धक्का मारकर भागी और जोर-जोर से चिल्लाई। उसके शोर मचाने पर जग्गू उर्फ ताज हुसैन भाग गया। उक्त जग्गू उर्फ ताज मोहम्मद आये दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता है। पुलिस ने घर मे घुसकर अव्यस्क बच्ची के साथ छेड़खानी करने व पॉस्को एक्ट के अपराध में केस दर्ज कर विवेचना करके न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण शुरू किया और मात्र ढाई माह में साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण किया। विचारण की समाप्ति पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय ने आदेश दिए कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाय एवं राज्य सरकार से अधिकतम क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी पीड़िता होगी। जिसे प्रदान करने के लिए निर्णय की एक-एक प्रति डीएलएसए एव डीएम को भेजने का आदेश भी दिया। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट पवन कुमार कर पाठक एडवोकेट ने मात्र ढाई माह में आठ गवाहों की गवाही करवाते हुए दोषी को सजा दिलवाई।
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