सिद्धार्थनगर। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार के दुर्घटना में मौत होने की दशा में उसके परिजनों को दो लाख क्षतिपूर्ति मिलेगी। इनमें वह कर्मकार शामिल होंगे जो 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च, 2022 के मध्य ई-श्रम कार्ड बनवाया है तथा इस समयावधि में दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो। यह जानकारी डीएम पवन अग्रवाल ने दी।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना में विकलांगता की स्थिति में जैसे दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों में पूर्ण और अपूरणीय क्षति होने पर दो लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु की दशा में दावा पत्र के साथ मृतक का ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, दुर्घटना की एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। जबकि विकलांगता की दशा में दावा पत्र के साथ दावेदार का आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, अस्पताल का रिकार्ड, दिव्यांग प्रमाण-पत्र देना होगा। इसके लिए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त में अपना दावा प्रपत्र मय अभिलेखों सहित प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। संवाद