सिद्धार्थनगर। फर्जीवाड़ा कर सरकारी भूमि को खतौनी में अपने पुत्री के नाम कराने के मामले में बांसी पुलिस ने एक के विरूद्ध केस दर्ज किया है। मामला बांसी तहसील क्षेत्र के ग्राम चवरताल का है, जहां पर फर्जी अभिलेख प्रस्तुत कर खतौनी में अपने पुत्री का नाम दर्ज कराया गया है। चकबंदी अधिकारी बांसी पंकज कुमार की तहरीर पर बांसी पुलिस जालसाजी, धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा मामले में केस दर्ज छानबीन कर रही है।
बांसी तहसील के ग्राम चवरताल में फजलुरर्हमान पुत्र इदीश निवासी जनियाजोत ने अपनी पुत्री को फर्जी तरीके से अदालत की पुत्री बताकर न्यायालय में सन 1359 फसली की नकल खतौनी प्रस्तुत करके नवीन परती के कई गाटों पर 14 जून 2013 को खतौनी में नाम दर्ज कराने का आदेश पारित करा लिया।
नकल सन 1359 फसली के संदिग्ध अनुभव करने पर जिलाधिकारी ने 29 अगस्त 2023 के माध्यम से पत्रावली पर संचित नकल सन 1359 फसली के पुष्टि के बावत डीएम बस्ती से कराने के लिए पत्राचार किया। जिस पर डीएम बस्ती के 21 सितंबर 2023 के वह नकल फर्जी है व अभिलेखागार बस्ती द्वारा जारी नहीं की गयी है। इस प्रकार तत्कालीन चकबंदी अधिकारी बांसी के आदेश 14 जून 2013 से लगभग 90 बीघा की हानि ग्राम सभा को हुई है।