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Siddharthnagar News: मारपीट के दोषी को चार साल का कारावास, छह हजार अर्थदंड

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- अपर सत्र न्यायाधीश बांसी ने मामले की सुनवाई करते हुए सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी

बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सत्यप्रकाश आर्य ने बुधवार को सरकार बनाम यार मोहम्मद में दोषी अभियुक्त यार मोहम्मद को चार वर्ष के सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
27 मई 2018 को सायं 7:00 बजे ग्राम गोल्हौरा थाना बांसी, वर्तमान थाना शिव नगर डिड़ई में नाली के विवाद को लेकर मुल्जिम यार मोहम्मद उर्फ घाघू निवासी गोल्हौरा थाना कोतवाली बांसी ने वादी अब्दुल हमीद पुत्र महमूदुल हसन ग्राम गोल्हौरा थाना बांसी के चाचा मसूद अहमद को राॅड व डंडे से मारापीटा था। इसमें मसूद अहमद को गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए। दोनों पैर में काफी चोटें आई थीं।
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वादी अब्दुल हमीद के प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त यार मोहम्मद के विरुद्ध मुकदमा थाना कोतवाली बांसी में दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत मुकदमे में अभियुक्त यार मोहम्मद के विरुद्ध विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने सरकार बनाम यार मोहम्मद पर दर्ज केस का परीक्षण किया। सुनवाई उपरांत बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सत्यप्रकाश आर्य ने अभियुक्त यार मोहम्मद को दोषी करार कर चार वर्ष के सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। रुपये बतौर क्षतिपूर्ति अभियुक्त यार मोहम्मद द्वारा चोटिल मसूद अहमद को देने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने की।
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