सिद्धार्थनगर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर चार लोगों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 12,000-12,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गोल्हौरा थाना में दर्ज मामले में कल्लु, मजनू, बरखू, पंकज निवासी कोल्हुई डिहवा थाना गोल्हौरा को दोषी पाया गया।