फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास

Wed, 08 Apr 2026 11:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर चार लोगों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 12,000-12,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गोल्हौरा थाना में दर्ज मामले में कल्लु, मजनू, बरखू, पंकज निवासी कोल्हुई डिहवा थाना गोल्हौरा को दोषी पाया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें