सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने इटवा थाना में दर्ज वन संरक्षण अधिनियम के मामले में चार आरोपियों को न्यायालय उठने व प्रत्येक को 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें लद्दे उर्फ रफीक, दीपक, धर्मेंद्र कुमार, रंजू सिंह निवासी चौखड़ा थाना इटवा को वन संरक्षण अधिनियम के मामले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया । सजा कराने में जिला माॅनिटरिंग सेल, अभियोजक व न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया थाना इटवा योगदान रहा।