सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए चार को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जाेगिया कोतवाली में दर्ज अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने गवाहों और सबूतों के आधार पर. अमीरुन्निशा पत्नी तसव्वर, सुनैना पुत्री तसव्वर, नुरुलहुदा निवासी हरैया थाना जोगिया उदयपुर, रफीकुल्लाह निवासी ऐजाजोद थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक यादव थाना जोगिया उदयपुर का योगदान रहा। संवाद