संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय एएजे/एसपीजे पाॅक्सो एक्ट द्वारा एक अभियुक्त को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्त जहीर निवासी जंगल दशहर थाना बखिरा के विरुद्ध वादिनी के साथ आपराधिक बल का प्रयोग कर छेड़खानी करने, गाली गलौज करने व धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।