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Siddharthnagar News: जाली नोट के अभियुक्त को तीन साल कठोर कारावास की सजा

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: कपिलवस्तु कोतवाली में 10 अप्रैल 2014 को पकड़ा गया था अभियुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी



सिद्धार्थनगर। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने जाली नोटों की तस्करी करने के अपराध में दोष सिद्ध अभियुक्त तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त महफूजुर्रहमान कोतवाली कपिलवस्तु थानाक्षेत्र के ग्राम गनवरिया का निवासी है।

घटना कोतवाली कपिलवस्तु थानाक्षेत्र की है जो 10 अप्रेल 2014 को हुई थी। कोतवाली कपिलवस्तु के प्रभारी निरीक्षक रामजतन वरुण ने तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। तहरीर में उन्होंने बताया कि हमराहियों के साथ थाने गेट के पास मनोरंजन वर्मा सहायक कमांडेंट एसएसबी कैंप अलीगढ़वा व उनके हमराहियों से मिलकर नेपाल से हो रही तस्करी की रोकथाम के संबंध में विचार-विमर्श कर रहे थे। दोपहर 3:40 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल से जाली नोट लेकर आया है, जो किसी को देने के आने वाला है।
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सूचना पर कपिलवस्तु बौद्ध स्तूप के सामने रोड पर बाइक से आ रहे व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की गई नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम-पता महफूजुर्रहमान निवासी गनवरिया थाना कपिलवस्तु बताया। तलाशी में उसके पाससे 500 रुपये के 64 नोट बरामद हुए। जिसे मशीन से चेक किया गया। एसबीआई के कैशियर उमेश कुमार को बुलवाकर उनसे चेक कराने पर सभी नोट फर्जी मिले। पूछताछ में उसने बताया कि नोट तीन दिन पहले वीरगंज नेपाल से लेकर आया था और अलीगढ़वा लेकर जा रहा था। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने विचारण के बाद उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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