अब किस्त में जमा कर सकेंगे वाहनों का जुर्माना व टैक्स
- जिले में 2,400 वाहनों का जमा होना है जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अगर आप व्यावसायिक वाहन के मालिक हैं और वाहन टैक्स या जुर्माना जमा करने में दिक्कत हो रही है तो आपके लिए अच्छी खबर है। पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के टैक्स जमा करने में शासन ने बड़ी छूट दी है।
बिजली विभाग की तर्ज पर इसमें भी एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। लाभ लेने के लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 35 दिन के भीतर तीन किस्तों में धनराशि जमा कर सकते हैं। इसके लिए एआरटीओ कार्यालय में आवेदन अनिवार्य है। तभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार की ओर से पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों का रोड टैक्स शत प्रतिशत जमा हो सके और उन्हें जमा करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके लिए एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में एक अप्रैल 2020 या उससे पूर्व में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन जिनका रोड टैक्स जमा नहीं हुआ है। उन्हें टैक्स जमा करने में जुर्माना पर शत प्रशित छूट देने की कवायद शुरू की है।
एआरटीओ की ओर से पकड़े गए वाहन पर लगाए गए जुर्माने में भी छूट मिलेगी। इसके लिए एक हजार रुपये आवेदन के साथ 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
तीन किस्तों में जमा करनी होगी राशि
आवेदन होने के बाद तीन किस्तों में पूरी धनराशि जमा करनी होगी। इसके लिए 35 दिन का समय दिया जाएगा। अवधि समाप्त होने के बाद जुर्माना राशि में छूट खत्म कर दी जाएगी। एआरटीओ एके चौबे ने बताया कि वाहनों पर लगे जुर्माने को जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू हुई है। इसमें व्यावसायिक वाहन स्वामी 26 जुलाई तक आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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2.35 करोड़ का टैक्स व जुर्माना
एआरटीओ विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2,400 चार पहिया और उसे बड़े वाहनों पर 2.35 करोड़ रुपये टैक्स और जुर्माना है। जिसके लिए वाहन स्वामियों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है।
इस प्रकार किश्त में जमा होगी धनराशि
छूट का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामी को तीन बार में किस्त जमा करनी होगी। पहली किस्त आवेदन के 21 दिन के भीतर 50 प्रतिशत धनराशि। दूसरी किस्त 28 दिन के भीतर 25 प्रतिशत और तीसरी किस्त 25 प्रतिशत 35 दिन के भीतर जमा करना होगी।