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एक बार में जमा करिए तो बिजली बिल में मिलेगी अच्छी छूट : डीएम

Fri, 10 Nov 2023 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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जिले के 3,04,419 बकायेदारों पर बाकी है 1240 करोड़ रुपये बिजली बिल
प्रथम फेज में 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने से सौ फीसदी सरचार्ज माफ
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों एवं निजी संस्थानों को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत एक मौका और दिया गया है। जल्दी आएं ज्यादा लाभ पाएं के तहत इस योजना से सभी विद्युत भार के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम पवन अग्रवाल ने कहा कि सभी बकायेदार उपभोक्ताओं को इस मौके का लाभ लेना चाहिए।
जिले में एक किलोवाट के 2,98,152 घरेलू उपभोक्ताओं समेत 3,04,419 बकायेदारों पर 1240 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। डीएम पवन अग्रवाल ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत प्रथम फेज के आठ से 30 नवंबर के बीच एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता को 31 अक्तूबर 2023 तक मूल बकाये का 30 फीसदी जमाकर पंजीकरण कराने वाले को 90 फीसदी अधिभार (ब्याज) माफ होगा। जबकि इस बीच एकमुश्त बकाया जमा करने वाले का संपूर्ण अधिभार माफ हो जाएगा। इसी तरह एक से अधिक किलोवाट के उपभोक्ताओं, तीन किलोवाट से अधिक के कामर्शियल उपभोक्ता, निजी संस्थानों के लिए अधिभार में छूट निर्धारित की गई है।
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उन्होंने बताया कि 12 माह के किस्तों के मामले में अधिकतम तीन डिफाल्ट की अनुमति है। इसमें लगातार दो डिफाॅल्ट की अनुमति नहीं है। छह माह के किस्त में सिर्फ एक डिफाॅल्ट की अनुमति है। इससे कम किस्त वाले में कोई डिफाॅल्ट नहीं हो सकता। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बिजली संजय कुमार पासवान, अधिशासी अभियंता आरके कुशवाहा मौजूद रहे।
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बिजली चोरी के जुर्माने में भी छूट
एकमुश्त समाधान योजना के तहत समस्त विद्युत भार के घरेलू व कामर्शियल समेत अन्य उपभोक्ताओं को बिजली चोरी प्रकरण में लगे जुर्माना की राशि में छूट दी जाएगी। जुर्माने की राशि की 35 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी और 65 फीसदी धनराशि की छूट दी जाएगी। इसके तहत 10 फीसदी धनराशि जमाकर पंजीकरण कराना होगा और शेष धनराशि निर्धारित किस्तों में जमा करनी होगी।
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