सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश अंकिता चौधरी किशोर न्याय बोर्ड ने दुष्कर्म के दोषी बालअपचारी को तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना गोल्हौरा पुलिस की ओर से इस मामले की पैरवी की जा रही थी। गोल्हौरा थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अंकिता चौधरी किशोर न्याय बोर्ड ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को सुनने के बाद बाल अपचारी को तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद व न्यायालय पैरोकार आरक्षी पकंज कुमार थाना गोल्हौरा का योगदान रहा। संवाद