कालाबाजारी के आरोप में कोटेदार पर केस दर्ज
सिद्धार्थनगर। कालाबाजारी के आरोप में एक कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। साथ ही दो दुकानों का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया है।
जिलापूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र ने मिठवल ब्लॉक की ग्राम पंचायत चरथरी के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) आलोक कुमार एवं ग्राम पंचायत उदयपुर के विक्रेता संपत की दुकान का निरीक्षण किया। एक यूनिट पर निर्धारित मानक पांच किग्रा के स्थान पर चार किग्रा अनाज वितरण होना पाया गया। साथ ही चीनी के वितरण में भी अनियमितता पाई गई।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी खाद्य क्षेत्र द्वितीय ब्रजेंद्र कुमार ने बर्डपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत रसूलपुर की उचित दर विक्रेता पुष्पावती पुत्री कृष्णा प्रसाद की दुकान की जांच की। पता चला कि ई-पाश मशीन में कार्डधारकों का अंगूठा लगवाकर केवल नमक, चना व खाद्य तेल दिया गया, परंतु अनाज का वितरण नहीं किया गया। चावल में भी हेराफेरी पाई गई। गंभीर अनियमितता व कालाबाजारी के आरोप में जिलाधिकारी की सिफारिश के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार ने कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत थाना कपिलवस्तु में केस दर्ज कराया है। उप जिलाधिकारी नौगढ़ प्रदीप कुमार यादव ने विक्रेता की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया है।