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Siddharthnagar News: हत्या के प्रयास के अभियुक्त की जमानत खारिज

Fri, 28 Jun 2024 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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इटवा थाना क्षेत्र में इसी वर्ष 22 फरवरी को हुई थी घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने समान आशय से हत्या का प्रयास धारदार हथियार से चोट कारित करने मारपीट व जानमाल की धमकी देने के अभियुक्त तेंग्गन उर्फ तेंगल की जमानत खारिज कर दिया है। वह इटवा थाना क्षेत्र के निवासी मुडि़ला बक्शी का रहने वाला है और 24 मार्च से ही जेल में बंद है। घटना 22 फरवरी 2024 की है। जो इटवा थाने में दर्ज हुई थी और मुडि़ला बक्शी गांव में घटित हुई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर के अनुसार ग्राम हरिजोत के मूल निवासी रामकुमार ने पुलिस को लिखित तहरीर दिया कि 22 फरवरी को रात करीब 8 बजे घारी फूकने की बात को लेकर उलाहना देने पर उसके घर पर आकर टेंगन, हरिश्चन्द्र व बैठोले उर्फ फूलचंद, सोहवता पत्नी टेंगन ने मिलकर उसे व राजकुमार यादव को भद्दी-भद्दी गाली गुप्ता देते हुए धारदार हथियार से बुरी तरह मारा पीटा। जिससे राजकुमार को गंभीर चोटें आयी हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना के दौरान हत्या के प्रयास के अपराध की बढोतरी किया। अभियुक्त टेंग्गन ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उसने कहा कि मामला क्रॉस केस पर आधारित है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। और जमानत खारिज की जाती है।
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