सिद्धार्थनगर। एडीजे एससी एसटी एक्ट गैंगेस्टर एक्ट सुभाष चंद्र तिवारी की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। इसमें आरोपी रामविलास यादव, रामलखन यादव, केशव कोहार भवानीगंज थानाक्षेत्र के गांव गोटूटवा, बढ़नी चाफा के रहने वाला हैं। जबकि चौथा आरोपी राजकिशोर उर्फ किशोर बलरामपुर जिले के थाना गैड़ास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम अवतारपुर का रहने वाला है और वर्तमान पता गांव गोटूटवा, बढ़नी चाफा है। गैंगेस्टर एक्ट की रिपोर्ट भवानीगंज थाने में थानाध्यक्ष रामदेव ने 20 अप्रेल 2024 को आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराई थी। संवाद