सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने खेसरहा थाना में दर्ज विवाह के प्रयोजन के लिए नाबालिग लड़की के अपहरण के दो आरोपियों जुबेर अहमद, शफीकुर्रहमान उर्फ घुघ्घू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी खेसरहा थाना क्षेत्र के धमौरा गांव के पुरवा टोला निवासी हैं।
घटना खेसरहा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी 17 वर्षीय लड़की को जुबेर अहमद व शफीकुर्रहमान उर्फ घूघू ने 22 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बजे बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। अब तक वह अपने लड़की की तलाश व खोजबीन करता रहा। लड़की के नहीं मिलने पर एक दिसंबर को थाना खेसरहा में उसने सूचना दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू किया। इसी बीच दोनों अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया और कहा कि रंजिशन उन्हें फंसा दिया गया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया और पुलिस को दिए बयान को देखा। न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता व मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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श्याम सुंदर तिवारी
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