सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक बैंक से ऋण मिलेगा। कक्षा आठ उत्तीर्ण, पॉलिटेक्निक/आईटीआई उत्तीर्ण एवं पूर्व से कार्यरत परंपरागत कारीगर/अनुभवी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी हो एवं ग्रामीण क्षेत्र में ही स्वउद्यम स्थापित करने के इच्छुक हो और उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो आवेदन कर सकते हैं।
योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। बैंक से प्राप्त ऋण पर सामान्य वर्ग को चार प्रतिशत ब्याज और आरक्षित वर्ग का संपूर्ण ब्याज भुगतान लगातार पांच वर्षों तक राज्य सरकार/विभाग द्वारा किया जायेगा। इच्छुक उद्यमी 25 जून शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30 जून तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय विकास भवन में जमा करना अनिवार्य है।