सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के साड़ी में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने प्राण घातक हमले (आपराधिक मानववध के प्रयत्न) के आरोपी साड़ी निवासी कुंवर प्रताप बारी को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। घटना 24 फरवरी 2022 को सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के साड़ी में घटित हुई थी।
सदर क्षेत्र के साड़ी तिराहा निवासी श्यामू वर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि रात 10:30 बजे उसके भाई अजीत वर्मा को विक्रम उर्फ आशुतोष बारी हालमुकाम नेहरू नगर नरकटहा थाना बांसी ने गाली गुप्ता देते हुए लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे। जिससे उसको सिर में गंभीर चोट आई। शोर सुनकर वह तथा अस्पताल के लोग बीच-बचाव किए तो उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। परिवार के लोग भाई को दवा कराने जिला अस्पताल ले गए, जहां डाॅक्टर ने इलाज किया तथा भाई अजीत वर्मा को मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने मारपीट एवं जानमाल की धमकी के आरोप में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना किया। विवेचना के दौरान केजीएमसी लखनऊ के चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर सिर में प्राणघातक गंभीर चोट की वजह से आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का भी अपराध बढ़ाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपी कुंवर प्रताप ने आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात अग्रिम जमानत दाखिल किया और कहा कि चुनावी रंजिश में उसे झूठा ही फंसा दिया गया है। वह निर्दोष है तथा किसके मारने से चोट आई है, यह भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत दिया जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का सम्यक परिशीलन करते हुए साड़ी निवासी अभियुक्त कुंवर प्रताप बारी को सशर्त अग्रिम जमानत का आदेश दिया है। साथ ही अभियुक्त की इस प्रकरण में गिरफ्तारी की स्थिति में अभियुक्तगण 75 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है।