सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने प्राणघातक प्रहार करने, मारपीट एवं जानमाल की धमकी के चार आरोपियों की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जुड़ीकुइयां निवासी अवधेश तिवारी पुत्र रमाशंकर तिवारी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि कहासुनी के बाद 21 जून 2022 को उसके पट्टीदार सोनू और मोनू, पुनीता तथा सोनू की मां ने गाली गलौज देते हुए लात, मूका, लाठी और डंडा से उसके दरवाजे पर आकर परिवार को मारने लगे। इससे अमरनाथ तिवारी तथा सुनीता, खुशी एवं अखिलेश तिवारी को चोटें आई है। पुलिस ने मारपीट एवं जानमाल की धमकी का केस दर्ज कर विवेचना की। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान हुए एक्सरे में किसी भी चोटहिल की हड्डियों में फ्रैक्चर होना नहीं पाया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर ओमकार त्रिपाठी उर्फ सोनू, निरंकार त्रिपाठी उर्फ मोनू, पुनीता एवं विंधवासिनी की अग्रिम जमानत सशर्त स्वीकार की। अभियुक्तों की पैरवी अधिवक्ता दिव्य प्रकाश शुक्ल ने की। संवाद