सिद्धार्थनगर। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने मादक पदार्थों के साथ पकड़े गए आरोपी को ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। बांसी थानाक्षेत्र के लोहियानगर नरकटहा निवासी आरोपी सुभान को सजा देते हुए उसपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2016 में हुई घटना कोतवाली बांसी थानाक्षेत्र की है, जहां आरोपी मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने फर्द बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अपराध में केस दर्ज करके उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने संज्ञान लेकर विचारण किया और दोनों पक्षों की बहस सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाही, जिरह, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी, मामले के तथ्यों के आधार पर उसे दोषी पाया और सजा सुनाई। संवाद