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दो बीडीओ समेत चार पर लगा 25-25 हजार का जुर्माना

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सिद्धार्थनगर। जनसूचना अधिकार की अवहेलना करने पर राज्य सूचना आयोग ने दो बीडीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी व एएनएम पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संबंधितों के वेतन से जुर्माने की राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने समाज कल्याण, उसका व लोटन ब्लाक से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। उसका सीएचसी के संबंध में जानकारी के लिए आवेदन दिया था। तय समय के बाद भी सूचना उपलब्ध न कराने पर सूचना आयोग में गुहार लगाई। आयुक्त राज्य सूचना राजकेश्वर सिंह ने अधिनियम की अवहेलना करने पर पूर्व में तैनात समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार यादव, बीडीओ उसका बाजार व लोटन एवं सीएचसी उसका बाजार में तैनात एएनएम सरिता राय पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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