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Shravasti News: मारपीट की दोषी महिला को 1000 का अर्थदंड

Thu, 06 Aug 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
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श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर निवासी रघुनंदन की पत्नी को मारपीट व गाली-गलौज के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने बुधवार को दोषी करार दिया। उन्हें न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वर्ष 2012 में गिलौला पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया।
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