श्रावस्ती। प्रानपुर गांव में 21 वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में गुरुवार को एसीजेएम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में दो भाइयों को तीन वर्ष की कैद व 11,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम प्रानपुर निवासी शिवमगन तिवारी व नान्ह तिवारी के विरुद्ध 21 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के पकड़िया निवासी रामकुमार यादव ने मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इसकी विवेचना के बाद पुलिस द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर चार्जशीट भेजा था। इस मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज पांडे द्वारा की गई। जिनकी दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने शिवमगन तिवारी व नान्ह तिवारी पर दोष सिद्ध करते हुए दोनों भाइयों को तीन वर्ष की कैद व 11,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। (संवाद)