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Shravasti News: गाली देने के दो दोषियों को जुर्माने की सजा

Tue, 17 Mar 2026 10:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
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श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोड़रा अमवा निवासी बालकराम व लवकुश को न्यायाधीश ने सोमवार को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 2017 में कोतवाली भिनगा पुलिस ने मारपीट व गाली-गलौज की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने दोनों को सीजेएम विनीत कुमार यादव के समक्ष पेश किया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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