श्रावस्ती। बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुरथुआ निवासी सुंदर, बड़कऊ व भुल्लर को बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बहराइच ने चोरी का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों को न्यायालय उठने तक के कारावास व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सुंदर, बड़कऊ व भुल्लर के खिलाफ वर्ष 1984 में गिलौला थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बुधवार को पुलिस ने तीनों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।