श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरिहरपुररानी के मजरा गोड़री निवासी विनय कुमार पर गोली चलाने के तीन आरोपियों कोड़री निवासी शिवनाथ, रामसूरत व चौहान को शनिवार को सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के समक्ष पेश किया गया। डीजीसी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने तीनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास व 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बताते चलें कि गोड़री निवासी विमला देवी ने सात जुलाई 2016 को कोतवाली भिनगा में तहरीर देकर कोड़री निवासी शिवनाथ, रामसूरत व चौहान पर उनके बेटे को गोली मारने का आरोप लगाया था। विमला देवी की तहरीर पर पुलिस ने तीनों पर जानलेवा हमले की धारा में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।