श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत वीरपुर बगही निवासी जुग्गी, रिजवान व जुग्गी की पत्नी को बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने गाली-गलौज का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000-1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सिरसिया पुलिस ने वर्ष 2012 में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को तीनों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।